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जनपद देहरादून की कोतवाली सहसपुर पुलिस ने एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के चंगुल से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी के खिलाफ पोक्सो (POCSO) अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया है।
क्या था पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गत 31 मई 2026 को कोतवाली सहसपुर में एक महिला (वादिनी) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को रहमान (निवासी दयालपुर, बेहट, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश) बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए कोतवाली सहसपुर में मु०अ०सं०- 124/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) में मुकदमा पंजीकृत किया। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए विवेचना उप-निरीक्षक (उ०नि०) अशोक कुमार के सुपुर्द की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित हुई टीमें
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून और अन्य उच्चाधिकारियों को तुरंत घटना से अवगत कराया गया। उच्चाधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और पीड़िता की सुरक्षित बरामदगी के लिए विशेष टीमों का गठन करने के निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह रावत के निकट पर्यवेक्षण में गठित पुलिस टीम को संभावित ठिकानों जैसे तेलंगाना और केरल के लिए रवाना किया गया।
तेलंगाना से हुई गिरफ्तारी, मुकदमे में बढ़ीं धाराएं
पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बेड़ापल्ली, थाना कोरुतल्ला, राज्य तेलंगाना से आरोपी नूर रहमान को दबोच लिया और उसके पास से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद किया।
देहरादून लाए जाने के बाद पीड़िता के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 के तहत बयान दर्ज कराए गए। बयानों में यह बात सामने आई कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने दर्ज मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस (BNS) और धारा 5(ढ)/6 पोक्सो (POCSO) अधिनियम की बढ़ोतरी की।पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
अभियुक्त का विवरण: नाम व पता: नूर रहमान पुत्र स्वर्गीय जिन्दा हसन (उम्र 21 वर्ष), निवासी: ग्राम दयालपुर, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
पुलिस टीम: उ०नि० अशोक कुमार (विवेचक),कांस्टेबल राजवीर भण्डारी, कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार (SOG), देहात

