स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई, मांस परिवहन का लाइसेंस नहीं दिखा सके आरोपी
PACHWADUN MEDIA.COM
सहसपुर। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली सहसपुर पुलिस ने बिना अनुमति व लाइसेंस पशु मांस का परिवहन करने के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 किलो पशु मांस तथा एक कार बरामद की है।
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि दो व्यक्ति कार संख्या UK07AS-0540 से पशु मांस लेकर जा रहे हैं और उनके पास मांस परिवहन का लाइसेंस नहीं है। सूचना पर सहसपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों को वाहन समेत कोतवाली ले आई। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेने पर उसमें करीब 50 किलो पशु मांस, हड्डियां व सींग बरामद किए। मांस के परिवहन से संबंधित लाइसेंस मांगे जाने पर दोनों युवक कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस के मुताबिक, बिना अनुमति और बिना लाइसेंस पशु मांस का परिवहन किए जाने के मामले में दोनों के विरुद्ध धारा 325 बीएनएस तथा धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस ने आरोपियों की पहचान शमी पुत्र इरशाद (20 वर्ष), निवासी खुशहालपुर, कोतवाली सहसपुर तथा आयान पुत्र शहजाद, निवासी खुशहालपुर के रूप में की है। दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।
बरामदगी: 50 किलो पशु मांस, हुंडई कार संख्या UK07AS-0540
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक नीरज त्यागी, कांस्टेबल विकास त्यागी और कांस्टेबल उपेंद्र भंडारी, कोतवाली सहसपुर शामिल रहे।

