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चकराता, देहरादून। वर्ष 2019 में दर्ज 409 भादवि के मामले में मा0 न्यायालय जेएम/सिविल जज चकराता ने गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मा0 न्यायालय जेएम/सिविल जज चकराता, जनपद देहरादून में विचाराधीन मु0अ0सं0 02/2019, धारा 409 भारतीय दंड संहिता (भादवि) बनाम देवीलाल आदि मामले में शनिवार 22 अगस्त 2026 को सुनवाई पूरी हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
न्यायालय ने देवीलाल पुत्र मन्तु, निवासी ग्राम दोऊ, तहसील/थाना चकराता, जनपद देहरादून को 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं दूसरे अभियुक्त बारू सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी झुसौ, तहसील/थाना चकराता, जनपद देहरादून को 02 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

न्यायालय के इस फैसले के बाद वर्ष 2019 से विचाराधीन मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना।

