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सोशल मीडिया के जरिए पहचान छिपाकर एक महिला को जाल में फंसाने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मारपीट व धमकी देने का एक गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पति की शिकायत पर चकराता पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब उसे जेल भेजा जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 22 मई को ग्राम बोहा (तहसील व थाना चकराता) निवासी ग्यारू दास पुत्र खंकरू दास ने कोतवाली चकराता में दिये शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि फरमान पुत्र इरफान निवासी धर्मपुर सरावगी गाँव, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) नामक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ पर अपनी असली पहचान और नाम बदलकर वादी की पत्नी से दोस्ती की और उसके साथ बातचीत करने लगा।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी फरमान ने उसकी पत्नी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इसके साथ ही, आरोपी अन्य हिंदू लड़कियों की नग्न वीडियो और तस्वीरें भी अपने दोस्तों को भेजता था। जब वादी को इस बात का पता चला और उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर वादी के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया।
पुलिस की कार्रवाई
वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली चकराता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने सीसीटीएनएस (CCTNS) सिस्टम पर मुकदमा अपराध संख्या 05/2026 पंजीकृत कर लिया है। पुलिस टीम ने स्थानीय जनता और वादी की मदद से आरोपी को शाम करीब 06:40 बजे क्वाया गाँव की गौशाला के पास से गिरफ्तार कर लिया। जिससे न्यायालय में पेश किया जा रहा है ।

