पछवादून मीडिया संवाददाता,सेलाकुई |
महिला एवं बाल अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए देहरादून पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद किया है। सेलाकुई पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एक 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में गंभीरता देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और बीएनएस (BNS) की संगीन धाराओं में बढ़ोतरी की है।
क्या है पूरा मामला?
घटना की शुरुआत तब हुई जब सेलाकुई निवासी एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना सेलाकुई पुलिस ने तत्काल मु0अ0स0- 15/2026, धारा- 137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया और तलाश शुरू की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी टीम
नाबालिग की गुमशुदगी को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून ने जल्द से जल्द किशोरी की बरामदगी के निर्देश दिए। इसके अनुपालन में थानाध्यक्ष सेलाकुई के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने सुरागरसी और पतारसी करते हुए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।
जांच के दौरान जब पुलिस ने गुमशुदा किशोरी के दोस्तों से पूछताछ की, तो ‘आयुष’ नाम के युवक का नाम सामने आया। जानकारी मिली कि वही युवती को बहला-फुसलाकर ले गया है।
गिरफ्तारी और धाराओं में बढ़ोतरी
मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने आरोपी आयुष को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद किया। बरामदगी के बाद जब पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए, तो मामला और भी गंभीर पाया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 64 बीएनएस (BNS) और 5/6 पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) की बढ़ोतरी की है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
नाम: आयुष (उम्र 24 वर्ष)
पिता का नाम: सुरेश कुमार
निवासी: सोरना डोभरी, थाना सहसपुर, देहरादून।
पुलिस टीम की भूमिका
इस सफल अनावरण में थाना सेलाकुई की टीम की भूमिका अहम रही:
उ०नि० पी0डी0 भट्ट (थानाध्यक्ष सेलाकुई)
उ०नि० कृपाल सिंह
अ०उ०नि० उम्मेद सिंह
हे०कां० नीरज शुक्ला

