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देहरादून जनपद में अपराधियों और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ व ‘ऑपरेशन क्रैक डाउन’ के तहत शनिवार को विकासनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र के एक स्पा सेंटर में औचक छापेमारी करते हुए बिना सत्यापन के काम कर रही 5 महिलाओं, संचालिका और उन्हें शरण देने वाले मकान मालिक के विरुद्ध कड़ी चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने फिलहाल संबंधित स्पा सेंटर को बंद करवा दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर चला अभियान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि होटल, ढाबों, स्पा सेंटरों, अपार्टमेंट और फेरी लगाने वाले व्यक्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में आज, 2 मई 2026 को कोतवाली विकासनगर पुलिस की एक टीम ने बाजार क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया।
’हॉलीवुड स्पा सेंटर’ में मिलीं खामियां
अभियान के दौरान पुलिस टीम बाबूगढ़ चुंगी के पास स्थित ‘हॉलीवुड स्पा सेंटर’ पहुंची। चेकिंग के दौरान वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने पाया कि स्पा सेंटर की महिला संचालिका सहित वहां कार्य कर रही कुल 6 महिलाएं बिना किसी पुलिस सत्यापन के काम कर रही थीं। बाहरी क्षेत्रों से आकर यहां कार्य कर रही इन महिलाओं के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड पुलिस को नहीं दिया गया था।
मकान मालिक पर भी गिरा गाज
जांच में यह भी सामने आया कि ये महिलाएं जिस मकान में किराए पर रह रही थीं, उस मकान मालिक ने भी उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने इसे सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना।
कानूनी कार्रवाई:
धारा 81 पुलिस अधिनियम: बिना सत्यापन कार्य करने वाली सभी 05 महिलाओं व संचालिका का चालान किया गया।
धारा 83 पुलिस अधिनियम: बिना सत्यापन के महिलाओं को सेंटर में रखने और किराए पर कमरा देने वाले मकान मालिक के विरुद्ध भारी जुर्माने की चालानी कार्रवाई की गई।
तालाबंदी: नियमों के विरुद्ध संचालित पाए जाने पर ‘हॉलीवुड स्पा सेंटर’ को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
”क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी व्यापारियों और मकान मालिकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने यहाँ कार्य करने वालों या किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं।” — कोतवाली विकासनगर पुलिस
बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन न करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।

