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उत्तराखंड पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन और ‘हुड़दंगियों’ के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत आज कोतवाली सहसपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए, अवैध रूप से हूटर का प्रयोग कर रहे एक वाहन को सीज कर चालक के विरुद्ध सख्त कदम उठाए हैं।
क्या है पूरा मामला?
ग्राम कोटी ढलानी की ओर जा रहे एक वाहन का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि वाहन चालक यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गाड़ी में प्रतिबंधित ‘हूटर’ का प्रयोग कर रहा था। हूटर के शोर से न केवल आम राहगीरों को असुविधा हो रही थी, बल्कि यह कानूनन अपराध की श्रेणी में भी आता है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोतवाली सहसपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस टीम ने वाहन को चिन्हित किया और घेराबंदी कर उसे रोक लिया। चेकिंग के दौरान पाया गया कि वाहन में बिना अनुमति के हूटर लगाया गया था।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
वाहन सीज: पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया।
चालक को सबक: पुलिस ने न केवल चालान काटा, बल्कि वाहन चालक को यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया। उसे चेतावनी दी गई कि सार्वजनिक सड़कों पर इस प्रकार का प्रदर्शन और ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस का संदेश
कोतवाली प्रभारी ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि “कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। वाहनों पर अवैध रूप से हूटर, सायरन या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका वाहन सीज करने के साथ-साथ लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भी की जाएगी।”

